छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई पांच वर्ष की सजा, लगाया अर्थदंड

गाजीपुर। छेड़खानी के मामले में पाक्‍सो कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी को पांच वर्ष की सजा और 11 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। बरेसर थाना क्षेत्र में दो मार्च 2017 को दोपहर तीन बजे पीडि़ता 13 वर्षीय बालिका अहमट बाजार में ट्यूशन पढ़ने जा रही थी तभी रास्‍ते में अभियुक्‍त धीरज सिंह उसे घर में खिंच कर छेड़खानी किया और उसका कपड़ा फाड़ दिया। किसी तरह से भागकर पीडि़ता अपने घर गयी और घटना की जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ने डायल 100 और 1090 पर फोन करके घटना की सूचना दी। पीडि़ता के पिता ने घटना की तहरीर थाने में दिया। विवेचना के बाद अभियुक्‍त के विरुद्ध न्‍यायालय में 25 जून 2017 को धारा 342, 354बी भा.द.सं व 7/8पाक्‍सो एक्‍ट के अंतर्गत आरोप प्रेक्षित किया। इसके बाद विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने अभियोजन के तरफ से कुल छह गवाह प्रस्‍तुत किये, सभी गवाहों ने अभियोजन के कथानक का समर्थन किया। 20 मई 2025 को दोनों पक्षों ने बहस किया। 3 जून 2025 को विद्वान न्‍यायाधीश राम अवतार ने अभियुक्‍त धीरज को धारा 342, 354बी, व 7/8 पाक्‍सो एक्‍ट में दोष सिद्ध किया और फैसला सुनाते हुए धारा 354बी में पांच वर्ष का कारावास, और दस हजार का अर्थदंड, 342 में एक हजार का अर्थदंड लगाया। न्‍यायाधीश ने आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि में से 50 प्रतिशत राशि पीडि़ता को बतौर प्रतिकर देय होगा।

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